सांबा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने जानलेवा हमले और हत्या के प्रयास मामले में आरोपी को सशर्त जमानत दी है। आदेश के अनुसार आरोपी को जमानत के लिए 20 हजार राशि या समान राशि का व्यक्तिगत बांड न्यायालय के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया गया है।
पुलिस की ओर से कोर्ट में दायर रिपोर्ट के अनुसार आरोपी कमल खन्ना निवासी प्रताप सिंह पूरा विजयपुर और अनिल वर्मा निवासी वार्ड नंबर 12 विजयपुर पर शिकायतकर्ता पर हमला करने का आरोप है। इसके बाद विजयपुर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की थी। आरोपी के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल निर्दोष हैं और जमानत के लिए कोर्ट की सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं। लिहाजा उन्हें जमानत दी जाए। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आरोपियों को सशर्त जमानत का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपियों को जांच अधिकारी के समक्ष बुलाने पर उपस्थित रहने के साथ-साथ किसी भी तरीके से मामले के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित न करने का आदेश सुनाया है। इसके साथ ही आरोपियों को बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति से न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने पर प्रतिबंध है।