सांबा। मुख्य न्यायिक अदालत ने लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने से हुई दुर्घटना मामले में आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है।
आदेश के अनुसार अभियोजन पक्ष आरोपी के अपराध को साबित करने में विफल रहा है। पुलिस की ओर से दायर रिपोर्ट के अनुसार मामला साल 2014 का है। इसमें आरोपी रवि सिंह निवासी मावा पर आरोप था कि उसने लापरवाही से तेज़ गति से वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल सवार सुरिंदर सिंह को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कार्रवाई शुरू की। मामले में चालान जनवरी 2014 को कोर्ट के समक्ष दायर किया गया।
अभियोजन पक्ष यह भी साबित करने में विफल रहा है कि आरोपी अपनी स्विफ्ट कार लापरवाही से चला रहा था। लिहाजा आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी किया जाता है। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी की व्यक्तिगत और जमानत बांड को भी खारिज करने के निर्देश दिए हैं।