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Jammu News: आदेश न मानने पर कैट ने रोका एक और आईएएस अधिकारी का वेतन

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दो डॉक्टरों के नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश का उल्लंघन करने पर कैट सख्त
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अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने आदेश का उल्लंघन करने पर एक और आईएएस अधिकारी का वेतन रोकने का आदेश दिया है। इसके साथ ही मुख्य सचिव को अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू करने और अदालत के आदेशों का पालन नहीं करने के लिए सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। न्यायिक सदस्य राजिंदर डोगरा और प्रशासनिक सदस्य राम मोहन जौहरी की खंडपीठ ने ये आदेश दिया है। कैट ने इससे पहले एक आईएएस और एक जेकेएएस अधिकारी का भी वेतन रोकने का आदेश दिया था।
13 सितंबर, 2024 को कैट की पीठ ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त सचिव डॉ. सैयद आबिद रशीद शाह को दो डॉक्टरों के नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया था। इसके बाद भी कई बार मौका दिया जाने ने बावजूद विभाग की ओर से नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए। साथ ही मामले की सुनवाई के दिन विभाग की ओर से स्पष्टीकरण देने के लिए कोई अधिकारी न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।
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इसे आदेश का उल्लंघन मानते हुए कैट ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त सचिव डॉ. शाह का वेतन रोकने का आदेश दिया है। साथ में प्रदेश के मुख्य सचिव को डॉ. शाह के खिलाफ जांच शुरू करने और आदेशों का पालन नहीं करने के लिए सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कैट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख तक आवेदकों के नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है।
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