जम्मू। सीबीआई मामलों की विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने रिश्वत मामले में आरोपी डाक सहायक विजय सिंह सोही की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को सामान्य अपराध नहीं माना जा सकता और ऐसे मामलों में सख्ती जरूरी है।
सीबीआई के अनुसार आरोपी पर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की योजना के तहत पांच लाख रुपये की सब्सिडी जारी करने के लिए क्लीनिक के भौतिक निरीक्षण के बदले 15 हजार रुपये रिश्वत मांगने और लेने का आरोप है। शिकायत मिलने के बाद 10 जुलाई को सीबीआई ने कार्रवाई की।
एजेंसी का आरोप है कि रिश्वत लेते समय टीम को देखकर आरोपी मौके से भाग गया, जबकि उसके साथ मौजूद सह-आरोपी को गिरफ्तार कर रिश्वत की रकम बरामद कर ली गई। आरोपी ने पहले अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी, जिसे बाद में वापस ले लिया। इसके बाद उसने 25 जुलाई को अदालत में आत्मसमर्पण किया और तब से वह न्यायिक हिरासत में है। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों से समाज और सरकारी व्यवस्था दोनों प्रभावित होते हैं। जेएनएफ