जम्मू। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने बीमारी का हवाला देकर में डेढ़ साल गैरहाजिर रहे पुलिसकर्मी के मामले में कहा है कि बिना बताए अनुपस्थित रहने का समय ड्यूटी में नहीं गिना जाएगा। पुलिसकर्मी गुरदीप सिंह 2004 में बीमार होने के कारण ड्यूटी पर नहीं लौटे और डेढ़ साल तक गैरहाजिर रहे। इसके चलते उनके दो साल की वेतन बढ़ोतरी जब्त कर दी गई थी।
गुरदीप सिंह ने इस फैसले को चुनौती दी थी और मांग की थी कि इस अवधि को ड्यूटी में गिना जाए और तनख्वाह बढ़ोतरी वापस दी जाए। इसपर कैट ने कहा कि इतनी लंबी गैरहाजिरी के बाद अब पिछला फायदा देने का कोई आधार नहीं है। विभाग ने पहले ही गुरदीप सिंह को बहाल कर दिया था और यह सजा उनके लिए हल्की मानी गई। इस फैसले के बाद गुरदीप सिंह अब अपने दो साल की बढ़ी हुई तनख्वाह और उस अवधि के अन्य लाभ पाने से वंचित रहेंगे।