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ई-कोर्ट न्यायिक प्रणाली से न्याय में आएगी पारदर्शिता : मुख्य न्यायाधीश

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ई-कोर्ट न्यायिक प्रणाली से न्याय में आएगी पारद​र्शिता : मुख्य न्यायाधीश
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ई-कोर्ट न्यायिक प्रणाली से न्याय में आएगी पारदर्शिता : मुख्य न्यायाधीश
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जम्मू। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह ने उत्तरी क्षेत्र उच्च न्यायालयों के लिए दो दिवसीय ई-कोर्ट चरण तीन क्षेत्रीय क्लस्टर कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यशाला में दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान और इलाहाबाद के उच्च न्यायालयों के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
इस मौके पर न्यायमूर्ति संजय धर व्यक्तिगत रूप से इस अवसर पर उपस्थित थे जबकि न्यायमूर्ति विनोद चटर्जी कौल, न्यायमूर्ति वसीम सादिक नार्गल, न्यायमूर्ति राजेश सेखरी और न्यायमूर्ति मुहम्मद यूसुफ वानी सहित आईटी समिति के अन्य सदस्य उच्च न्यायालय के जम्मू विंग से इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए।
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अपने उद्घाटन भाषण में मुख्य न्यायाधीश ने ई-कोर्ट परियोजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इससे विभिन्न चुनौतियों पर काबू पाकर न्यायिक वितरण के विभिन्न पहलुओं के प्रबंधन और परिवर्तन को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज की कार्यशाला में प्रतिभागियों को वर्चुअल मोड के माध्यम से संबोधित करना और भारत सरकार के न्याय विभाग के संयुक्त सचिव का शामिल होना न्यायिक बुनियादी ढांचे में हुई तकनीकी प्रगति के कारण ही संभव हो सका। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेप के कारण उत्पन्न भय पर काबू पा लिया गया है और मामले की सूचना प्रणाली, डिजिटलीकरण, ई-फाइलिंग और ई-भुगतान आदि की शुरुआत के साथ न्याय वितरण प्रणाली न केवल सुविधाजनक बल्कि पारदर्शी और आम जनता के लिए सुलभ हो गई है।
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C.Raina, Advocate General, Tahir Shamsi, Deputy Solicitor General, India, Shahzad Azeem, Registrar General, Jawad Ahmad, PDJ, Srinagar, Tasleem Arief, Registrar Vigilance, Rajendra Sapru, Registrar Rules, Sandeep Kour, Registrar Judicial (Jammu), Prem Sagar, Secretary, High Court Legal Services Committee, Rajni Sharma, Joint Registrar (Judicial), Jammu and Abdul Bari, Joint Registrar (Judicial), Srinagar.
The event was also live streamed on YouTube channel of the High Court of J&K and Ladakh.
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