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Jammu News: कैबिनेट मंत्री सतीश के खिलाफ ड्रग केस की जांच पर लगी रोक

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जम्मू। जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट ने कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने विशेष नशा निगरानी मजिस्ट्रेट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें खौड़ पुलिस को मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया था।
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जस्टिस राजेश सेखरी ने कहा कि मामला गंभीर कानूनी और नागरिक निहितार्थों से जुड़ा है और इसमें न्यायिक हस्तक्षेप जरूरी है। अदालत ने कहा कि मामले में प्रारंभिक तौर पर हस्तक्षेप का आधार मौजूद है। अदालत ने शिकायतकर्ता सुरेश शर्मा को नोटिस जारी किया और चार हफ्ते में जवाब देने को कहा। अगली सुनवाई 3 दिसंबर 2025 को होगी। मंत्री सतीश शर्मा ने अपनी याचिका में मजिस्ट्रेट के आदेश को अवैध, मनमाना और गैरकानूनी बताया। उनका कहना है कि पुलिस की रिपोर्ट पहले ही साफ कर चुकी थी कि उनका किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं पाया गया, फिर भी मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दिए। मंत्री ने कहा कि वह युवाओं में नशे की बढ़ती समस्या के खिलाफ सक्रिय अभियान चला रहे हैं, जिसकी वजह से ड्रग नेटवर्क और उसके समर्थक उन्हें निशाना बना रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता ने सार्वजनिक रैली की घटनाओं को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्कों को मानते हुए आदेश पर रोक लगा दी है। जेेएनएफ
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