कैट ने अगली सुनवाई तक फैसल पर अमल न होने पर सचिव का वेतन रोकने का दिया आदेश
जम्मू। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त सचिव को कड़ी फटकार लगाई है। डाॅक्टर के तबादले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए वेतन तक रोकने का आदेश दिया है। आरएस पुरा के रहने वाले डाॅ. राजेश भगत ने याचिका दायर की थी। उन्होंने तर्क दिया कि वह पांच वर्ष से एक ही जगह पर तैनात हैं।
बीते शुक्रवार कैट के सदस्य प्रज्ञा सहाय सक्सेना व संजीव गुप्ता की पीठ ने मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि इसी साल 27 फरवरी को कैट ने इससे संबंधित आदेश जारी किया था। इसमें डाॅक्टर का तबादला करने के लिए कहा था, लेकिन बार-बार अवसर देने पर प्रतिवादी आयुक्त सचिव ने अमल नहीं किया। कैट ने मामले को 21 अगस्त सुनवाई के लिए सूचिबद्ध किया है। यह भी कहा कि यदि आदेश पर अमल नहीं हुआ तो विभाग के आयुक्त सचिव का वेतन रोक दिया जाएगा। ब्यूरो