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रोशनी घोटाले में तत्कालीन डिवकॉम को मिली जमानत

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जम्मू। विशेष न्यायाधीश सीबीआई श्रीनगर जतिंदर सिंह जमवाल ने रोशनी घोटाले में तत्कालीन मंडलायुक्त बशारत अहमद धर की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। रोशनी योजना के तहत जिला श्रीनगर में राज्य भूमि के हस्तांतरण में अनियमितताओं के आरोप हैं।
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प्रारंभिक जांच से पता चला कि राजस्व विभाग के अधिकारियों ने राज्य की भूमि का अनुचित आर्थिक लाभ प्रदान किया। इसमें आधिकारिक पदों का दुरुपयोग किया गया। मनमाने ढंग से क्षेत्र की जमीन की बाजार दर से कम कीमत तय की गई। कब्जाधारियों को गलत वर्गीकरण, गैर-हकदार व्यक्तियों को स्वामित्व अधिकार प्रदान किया गया। वर्ष 2007 में शहीदगंज में एस्टेट नर्सिंग गढ़ साइट में 7 कनाल 7 मरले की राज्य भूमि का स्वामित्व अधिकार सज्जाद परवेज के पक्ष में कर दिया। इसी तरह हुसैन निवासी बगत-ए-बरजुल्ला श्रीनगर को वाणिज्यिक श्रेणी के तहत 45 लाख प्रति कनाल की दर से अधिकार दिया, जबकि उसकी कीमत 65 लाख रुपये प्रति कनाल थी।
विशेष न्यायाधीश सीबीआई श्रीनगर जतिंदर सिंह जमवाल ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। बताया गया कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है। साथ ही मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को भी ध्यान में रखते हुए आवेदक को जमानत के लिए स्वीकार किया जाता है। उसे 50,000 रुपये का बांड भरना होगा।
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