जम्मू। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डोडा अर्चना चाड़क ने एनडीपीएस के चौथे केस में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। उस पर हेरोइन बरामदगी का आरोप है। अदालत ने कहा कि जमानत पर छूटने के बाद उसके फिर से अपराध करने की आशंका है।
जुनैद कयूम वानी की ओर से याचिका दायर की गई थी। अभियोजन के अनुसार बीते साल 22 नवंबर को खेलानी नाका पॉइंट पर बटोटे से डोडा आ रही कार को रोका। इसमें आरोपी समेत तीन लोग सवार थे। तलाशी के दौरान जुनैद कयूम वानी से लगभग 7-8 ग्राम हेरोइन मिली।
याचिकाकर्ता के वकील ने जांच पूरी होने और ट्रायल कोर्ट में चालान पहले ही पेश करने की दलील देते हुए कहा कि बरामद पदार्थ की मात्रा व्यावसायिक श्रेणी की नहीं थी। अभियोजन पक्ष ने विरोध में तर्क दिया कि आरोपी पहले से ही अलग-अलग कोर्ट में तीन एनडीपीएस मामलों में शामिल है। जेएनएफ