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पैसा दोगुना करने का झांसा दे 12 करोड़ की ठगी, आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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जम्मू। राजोरी में प्राइवेट कंपनी खोल कर लोगों के करोड़ों रुपये हड़पने वाले आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। राजोरी के रहने वाले मोहम्मद तोयब चौधरी पर 900 लोगों से 12 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है। आरोप है कि पैसे दोगुना करने के नाम पर करोड़ों रुपये ठगे गए।
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बुधवार को हाईकोर्ट में जमानत अर्जी पर बहस हुई। दोनों पक्षों की ओर से दलीलें पेश की गईं। जस्टिस पुनित गुप्ता ने कहा कि अभी इस मामले की सप्लीमेंट चार्जशीट दायर होना बाकी है। ऐसे में आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में जानकारी दी कि आरोपी ने दो साल पहले 15 लाख की कार खरीदी। पूछताछ में आरोपी यह नहीं बता पाया कि उसके पास कार खरीदने के लिए पैसे कहां से आए। यह कार कैश पेमेंट देकर खरीदी गई थी।
क्वारंटीन सेंटरों में स्वच्छता का ध्यान रखे सरकार
जम्मू। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि सभी क्वारंटीन सेंटरों में स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। हालांकि सरकार की ओर से कोर्ट में बताया गया है कि सभी सेंटरों में स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही इनमें अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। कोविड 19 के प्रबंधन में लगे स्वास्थ्य कर्मियों/सरकारी कर्मियों/ अधिकारियों के आश्रितों/परिवारों के लिए देखभाल के प्रावधान को सुनिश्चित करने के संबंध में लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश की ओर से टीएम शमशी, एएसजीआई और जम्मू-कश्मीर की ओर से असीम साहनी ने कोर्ट में बताया कि सब कुछ वैसा ही हुआ है, जैसा कोर्ट ने आदेश दिया है। कोविड योद्धाओं के परिवारों की सुविधा के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं।
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भूस्खलन से प्रभावित सद्दल गांव के ढांचा विकास के लिए समय सीमा तय होगी
जम्मू। उधमपुर के सद्दल गांव में छह साल पहले भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ था। इस गांव की हालत में अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है। जिस पर गांववासियों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। बुधवार को चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस विनोद चटर्जी कौल ने मामले पर सुनवाई की। सरकार को आदेश दिया कि वह गांव में ढांचा विकसित करने के लिए एक तय समय सीमा निर्धारित करे। खंडपीठ को जानकारी दी गई कि 30 अप्रैल, 2020 के आदेश के अनुसार, सभी 132 परिवारों को पांच-पांच मरला भूमि लीज पर दी गई है।
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