श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कश्मीरी पंडित संरपंच अजय पंडिता की हत्या की सीबीआई जांच की मांग संबंधी याचिका वापस लेने के निर्देश दिए। इस याचिका में उपराज्यपाल को पार्टी बनाने की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ता रमेश पंडिता ने बताया कि अदालत ने याचिका वापस लेने का निर्देश देते हुए कहा कि उपराज्यपाल एक सांविधानिक प्रमुख हैं। ऐसे में उन्हें पार्टी नहीं बनाया जा सकता। पंडिता ने कहा कि उसने अपने करीबी दोस्त अजय पंडिता की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की थी। उसमें उपराज्यपाल को भी पार्टी बनाने का आग्रह था। उन्होंने कहा, न्यायाधीश ने मुझे कहा कि एक रिट याचिका केवल एक रिश्तेदार या एक पंजीकृत संगठन द्वारा दायर की जा सकती है। मालूम हो कि अजय पंडिता की हत्या 8 जून को उनके पैतृक गांव में बंदूकधारियों ने गोली मार कर की थी।