जम्मू। पुराने शहर में दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण को लेकर उच्च न्यायालय ने नगर निगम से कार्रवाई करने के लिए स्पष्ट योजना मांगी है। मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्थल और न्यायाधीश सिंधु शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले से जुड़ी याचिका पर वीरवार को सुनवाई की।
खंठपीड ने प्रतिवादियों को इस योजना के साथ स्पष्ट रूप से सामने आने का निर्देश दिया कि सार्वजनिक रास्तों पर अपनी दुकानों का विस्तार करने वाले दुकानदारों द्वारा सभी अतिक्रमणों को हटाने के लिए तैयार की गई कार्य योजना क्या है। साथ ही उक्त समस्या से कैसे निपटना चाहते हैं ताकि एक बार हटाए गए अतिक्रमण दोबारा न हो। सुनवाई के दौरान बताया गया कि इस मामले में अतिक्रमण हटाने के लिए 242 नोटिस जारी हो चुके हैं, लेकिन अमल नहीं हुआ। तीन हफ्तों के भीतर निगम और सरकार को हलफनामा दायर कर इसका जवाब देने को कहा गया है। जेडीए की ओर से भी 38 नोटिस दिए गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा।