फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दहेज प्रताड़ना, हत्या मामले में अग्रिम जमानत याचिका नामंजूर

विज्ञापन
विज्ञापन
जम्मू। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कठुआ कमलेश पंडित ने देहज हत्या मामले में मृतका के पति अर्जुन दास, उसके पिता चंदा राम, मां देवो रानी, भाई हुकम चंद और बहन रंजू की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार 15 जनवरी, 2022 को संबंधित पुलिस थाने को सूचना मिली थी कि अर्जुन दास की पत्नी प्रियंका देवी ने घर में पंखे से फंदा लगाकर जान दे दी है। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 174 के तहत कार्यवाही शुरू की थी। इसके परिणामस्वरूप आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ धारा 498-ए, 306 आईपीसी के तहत अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कठुआ कमलेश पंडित ने जमानत आवेदनों को खारिज करते हुए कहा कि आरोपियों ने दहेज की मांग के लिए युवती को प्रताड़ित करने के बाद कम उम्र में आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है। आरोप संगीन है। ऐसे में जमानत नहीं दी जा सकती है। - जेएनएफ
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें