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पंजतीर्थी चौकी प्रभारी को कोर्ट में पेश होने के आदेश

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जम्मू। मुख्य न्यायिक न्यायाधीश जम्मू एएस लंगेह ने एक महत्वपूर्ण आदेश में पुलिस पोस्ट पंजतीर्थी के प्रभारी राहुल शर्मा को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। इसमें एक युवा वकील ने गलत तरीके से कैद, हमला और आपराधिक धमकी देने मामले में याचिका दायर की थी। इसमें वकील पर धारा 323, 342, 352 और 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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अधिवक्ता रोहित शर्मा ने बताया कि 8 जनवरी, 2022 को रात करीब साढ़े नौ बजे शिकायतकर्ता अपने कार्यालय से मुबारक मंडी परिसर के पास अपने किराए के आवास की ओर जा रहा था। उसे पुलिस पोस्ट पंजतीर्थी में रोका गया। इस दौरान उप निरीक्षक ने अपने दो सहयोगियों के साथ शिकायतकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया व जुर्माना भरने के लिए कहा। उन्हें रात 9:45 बजे पीपी पंजतीर्थी ले जाया गया और देर रात 1:35 तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया। राहुल शर्मा ने उन्हें एनडीपीएस अधिनियम और अन्य प्रावधानों के तहत झूठे मामले में थप्पड़ मारने की भी धमकी दी। पुलिस अधिकारी पर न केवल अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया बल्कि पिटाई का भी आरोप है। पीपी पंजतीर्थी प्रभारी राहुल शर्मा को पांच फरवरी को कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
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