जम्मू। उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के सलाहकार बशीर अहमद खान के सेवा विस्तार को चुनौती की याचिका को जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की।
बता दें कि सलाहकार बनने से पहले बशीर अहमद खान कश्मीर के मंडलायुक्त थे। केंद्र सरकार ने उन्हें एक साल का सेवा विस्तार दिया था। केंद्र के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, क्योंकि खान का भ्रष्टाचार में नाम आने का आरोप था। एडवोकेट शकील अहमद ने कोर्ट में दलील दी कि खान को सेवा विस्तार देने के आदेश को चुनौती एक साल पहले दी गई थी। अब जबकि खान उपराज्यपाल के सलाहकार हैं तो इस याचिका का कोई औचित्य नहीं बनता। इन दलीलों के मद्देनजर हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।