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भूमि घोटाले में हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से मांगा रिकॉर्ड

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जम्मू। बहुचर्चित गुलमर्ग भूमि घोटाले मामले में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से अदालती कार्यवाही का दिनांक वार ब्योरा मांगा है। हाईकोर्ट जम्मू विंग में मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा कि 4 मार्च 2020 को जारी आदेश पर अदालत अभी भी कायम है। ट्रायल कोर्ट को स्टेट बनाम महबूब इकबाल व अन्य के मामले में 25 सितंबर 2012 से लेकर अभी तक की कार्यवाही का पूरा ब्योरा हाईकोर्ट को देना होगा।
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सुनवाई के दौरान एडवोकेट शेख शकील अहमद, राहुल रैना, सुप्रिया चौहान और मोहम्मद जुल्करनैन चौधरी की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू और कश्मीर से रोशनी घोटाले से जुड़ी 17 एफआईआर की स्टेटस रिपोर्ट तलब की। जनहित याचिका पर वकील एसएस अहमद ने कहा कि कुल 17 एफआईआर दर्ज की गईं लेकिन गुलमर्ग भूमि घोटाला मामले से जुड़े केस में जांच अधर में है। 25 सितंबर 2012 को केस दर्ज हुआ था जबकि 23 सितंबर 2013 को सप्लीमेंट्री चालान पेश किया गया। एडवोकेट एसएस अहमद ने कहा कि इस घोटाले में 20 हाई प्रोफाइल लोग शामिल हैं जिनमें तत्कालीन डिवकॉम कश्मीर आईएएस महबूब इकबाल, वर्तमान डिवकॉम कश्मीर बसीर अहमद खान, तत्कालीन अतिरिक्त जिला उपायुक्त फारूक अहमद शाह व नामी होटलियर हैं।
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जम्मू की मार्बल मार्केट भूमि पर भी नोटिस
रोशनी एक्ट से जुड़े मामलों पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने जम्मू के मार्बल मार्केट की भूमि को लेकर भी नोटिस जारी किए। इस मामले में याची ने उस आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसमें खसरा नंबर 781 के तहत डिली गांव की 5 कनाल 2 मरला भूमि एक नामी कारोबारी के नाम कर दी गई। इसमें उन तमाम अफसरों को नोटिस जारी हुए हैं जो भूमि हस्तांतरण के समय संबंधित पदों पर तैनात थे।
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