तंगपोरा क्षेत्र में युवक की मौत के मामले संबंधी याचिका का कड़ा संज्ञान लेते हुए चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने आरोपी डीएसपी के खिलाफ 24 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। सीजेएम मसर्रत शाहीन ने कहा 18 जुलाई के निर्देशों पर यदि अगले चौबीस घंटे के भीतर अमल नहीं किया गया तो एसएसपी श्रीनगर खुद अदालत में हाजिर होकर सफाई पेश करें।
सीजेएम ने 18 जुलाई को एसएसपी श्रीनगर को आदेश जारी किया था कि वे मृतक युवक शबीर अहमद के पिता शिकायत का संज्ञान लेते हुए आरोपी डीएसपी यासिर कादरी सहित अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि 10 जुलाई को बटमालू स्थित तंगपोरा में उसके निवास में घुसकर मार डाला। शिकायतकर्ता के वकील ने अदालत से कहा मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश मिलने के बावजूद एसएसपी श्रीनगर अमित कुमार ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। इसी को लेकर उन्होंने अवमानना का मामला उठाया है।
वहीं अदालत में मुख्य अभियोजन अधिकारी ने कहा घटना को लेकर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। बाकायदा मामले की जांच को एसपी नार्थ सिटी सजाद खलीक को सौंपी गई है। इस पर अदालत ने कहा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में तथ्य अलग तरह से बताए गए हैं।
पुलिस के अनुसार मृतक सहित अन्य लोगों को ही मामले में आरोपी बनाया गया है। जबकि अदालत में पेश हुई शिकायत में पुलिस अधिकारी पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर उसके बेटे की हत्या करने का आरोप है।