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Jammu News: हेरोइन की तस्करी मामले में आरोपी को सशर्त जमानत

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नशा तस्करी मामले में एक आरोपी को सशर्त जमानत दी है। आदेश के अनुसार आरोपी को जमानत के लिए 50 हजार रुपये राशि या समान राशि के व्यक्तिगत बांड अदा करने का निर्देश दिया है।
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पुलिस की ओर से कोर्ट में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, 11 जून 2025 को पुलिस ने विजयपुर क्षेत्र के 17 मील क्षेत्र में स्थापित नाके पर पुलिस ने एक व्यक्ति को जांच के लिए रोका। लेकिन उक्त व्यक्ति ने पुलिस से बचने के लिए भागने की कोशिश की। पुलिस ने उसे पकड़ा और तलाशी लेने पर उसके कब्जे से लगभग 10 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। आरोपी की पहचान मोहम्मद जमाल पुत्र अब्दुल रज़ाक निवासी खजुरतला जिला हल्दीया, पश्चिम बंगाल के रूप में की गई जो मौजूदा समय में जम्मू की जम्मू के रानीबाग सतवारी क्षेत्र में रहता है। पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। कोर्ट में सुनवाई और दलीलों पर विचार करने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आरोपी तस्कर को 50 हजार रुपये राशि या समान राशि के व्यक्तिगत बांड अदा करने पर सशर्त जमानत का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी को कोर्ट ने जांच में सहयोग करने और हर सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश सुनाया है।
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