विवाद शादियों और निजी पार्टियों में आजकल सेना और पैरा मिलिट्री फोर्स को मिलने वाली शराब इस्तेमाल की जा रही है।
आबकारी विभाग का नियम कहता है कि कॉकटेल पार्टियों एवं अन्य पार्टियों में इस्तेमाल होने वाली शराब सिर्फ संबंधित राज्य को मिलने वाली होनी चाहिए, लेकिन शहर में आयोजित समारोह में सीएसडी की शराब इस्तेमाल हो रही है।
आबकारी विभाग के पास इसकी जानकारी पहुंची है। इसके बाद विभाग ने ऐसा करने वालों को साफ तौर पर चेता दिया है। ऐसा करने वाले को पकड़े जाने पर तीन साल की सजा, करीब पांच लाख का जुर्माना और उसके आयोजन स्थल को सील कर दिया जाएगा।
विभाग के उप आबकारी आयुक्त मोहम्मद शाहिद सलीम का कहना है कि होटल, रेस्तरां, क्लब, बैंक्वेट हाल, मैरिज हाल आदि में इस्तेमाल होने वाली शराब के लिए विभाग अस्थायी तौर पर लाइसेंस जारी करता है, लेकिन विभाग को जानकारी मिल रही है कि बहुत से आयोजनों में सीएसडी की शराब इस्तेमाल की जा रही है, जो अवैध है। आयोजकों को चाहिए कि इसे तत्काल प्रभाव से बंद करें, अन्यथा इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।