लोक सेवा आयोग द्वारा अधिसूचित गणित विषय के प्लस टू लेक्चरर पद की परीक्षा में आवेदकों को हाईकोर्ट ने बिना एडमिट कार्ड के बैठने की अनुमति दे दी है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट जम्मू विंग के वेकेशन जज बीएस वालिया ने रमणदीप कौर एवं अन्यों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जिन योग्य आवेदकों को एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है, वे भी 26 जून, 2016 को प्रस्तावित गणित लेक्चरर पद की लिखित परीक्षा में बैठ सकते हैं।
हालांकि यह अनुमति प्रोविजनल होगी और अंतिम निर्णय याचिका के अंतिम निपटारे के बाद ही लिया जा सकेगा। आवेदकों की याचिका का पक्ष रखते हुए एडवोकेट संदीप भट ने कहा कि लेक्चरर पद के लिए शैक्षिक योग्यता मास्टर डिग्री है। याची इस पद की परीक्षा के लिए योग्यता रखते हैं, लेकिन परीक्षा आयोजित कर रहे आयोग ने आवेदकों को एडमिट कार्ड जारी न होने का तर्क देकर परीक्षा में बैठने से मना किया है।
अदालत ने पाया कि परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी न करने का निर्णय एकतरफा है, लिहाजा याचियों को परीक्षा में बैठने की प्रोविजनल अनुमति दी जाती है। इस दौरान याची पक्ष से कहा गया कि ऐसे कई मामले हैं और सभी वित्तीय चुनौतियों की वजह से आवेदक कोर्ट की दरवाजा नहीं खटखटा पाए हैं।
इस पर कोर्ट ने कहा लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित तारीख से पूर्व तक यदि आवेदक लोक सेवा आयोग के पास आते हैं तो उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए।