बीफ बैन से संबंधित मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की श्रीनगर पीठ की बजाए जम्मू पीठ के समक्ष कराने की गुहार सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दाखिल याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।
याचिका में कहा गया था कि श्रीनगर पीठ द्वारा सुनवाई करने से राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है।चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मंगलवार रात इस बारे में जम्मू एवं कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से हमारी बातचीत हुई।
मुख्य न्यायाधीश ने इस तरह के किसी भी खतरे का अंदेशा नहीं जताया। पीठ की इस टिप्पणी के बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली।