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जम्मू-कश्मीर में सभी कर्मचारियों को मिलेगी दिव्यांगता क्षतिपूर्ति, जितेंद्र सिंह ने कही ये बात

Sat, 02 Jan 2021 11:19 AM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
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केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह - फोटो : अमर उजाला, फाइल फोटो
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नए वर्ष पर केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए दिव्यांगता क्षतिपूर्ति योजना की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान दिव्यांगता का शिकार होता है और उसकी सेवाएं दिव्यांग होने के बाद भी बरकरार रखी जाती है तो उन्हें दिव्यांगता क्षतिपूर्ति का लाभ दिया जाएगा।

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सिंह ने कहा यह आदेश केंद्रीय सशस्त्र बलों जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ आदि के जवानों को बड़ी राहत उपलब्ध करवाएगा जिनकी सेवा की प्रकृति के चलते अपना दायित्व निभाते हुए दिव्यांगता का शिकार होने की आशंका बनी रहती है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि नया आदेश सभी नियमों की एक विसंगति को दूर करेगा जिसके चलते केंद्रीय कर्मचारियों को जटिलताओं का सामना करना पड़ता था।

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इस संबंध में पांच मई 2009 को जारी किए गए आदेश के तहत एक जनवरी 2004 या उसके बाद सेवा में शामिल हुए सरकारी कर्मियों को केंद्रीय नागरिक सेवाओं व नियमों के अंतर्गत दिव्यांगता का लाभ नहीं मिलेेगा और वह राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत कवर नहीं होंगे।

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कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी नए आदेश के तहत अब उन कर्मचारियों को भी अतिरिक्त असाधारण पेंशन के नियम नौ के तहत लाभ प्राप्त होगा जो एनपीएस के दायरे में आते हैं। अन्य शब्दों में यदि एक सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी के दौरान दिव्यांगता का शिकार होता है, यह दिव्यांगता उसकी सरकारी सेवा को प्रभावित करती है और उसकी सेवा बरकरार रखी जाती है तो उसे एकमुश्त राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी गणना समय-समय पर जारी की जाने वाली परिवर्तित सारणी के आधार पर की जाएगी।

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