रक्षा मंत्री मनोहर परिकर का कहना है कि यदि जम्मू-कश्मीर या किसी अन्य राज्य में आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना को तैनात किया जाता है तो वहां सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) जरूरी है।
रक्षा मंत्री ने वीरवार को कहा कि ‘मैं मंत्रालय नहीं हूं जो इसके (अफस्पा) बारे में निर्णय लूं।’ उन्होंने कहा कि यह आसान है कि यदि किसी निश्चित क्षेत्र में यह कानून लागू है तो सेना उस क्षेत्र को संचालित कर रही है।
यदि वहां यह कानून नहीं होगा तो सेना उसे संचालित नहीं कर सकती है। परिकर जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से विवादित कानून को हटाए जाने की मांग से जुड़े सवाल का जवाब दे रहे थे।