निजी स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग से अब मान्यता लेना आसान नहीं है, क्योंकि निजी स्कूलों को मान्यता लेने के लिए अब कई नियमों का पालन करना पड़ेगा और कई तरह के सर्टिफिकेट जमा करवाने पड़ेंगे।
शिक्षा विभाग की फी फिक्सेशन कमेटी जहां फीस निर्धारित करने का काम कर रही है, वहीं निजी स्कूलों को शिक्षा विभाग से मान्यता हासिल करने के लिए फायर, केमिकल और बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट देना होगा।
शिक्षा विभाग के अनुसार निजी स्कूलों में आग से बचने के सभी उपाय होने चाहिएं। इमारत भी मजबूत होनी चाहिए। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट दमकल विभाग की तरफ से जारी होगा।
केमिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी किए जाएंगे, लेकिन इसके लिए अधिकारी स्कूल का दौरा करके पूरी जांच करेगा। इमारत की जांच के बाद बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन जारी करेंगे।
जेएंडके प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू के स्टेट कोआर्डिनेटर अजय गुप्ता का कहना है कि शिक्षा विभाग को अगर विद्यार्थियों की सुरक्षा की इतनी चिंता है तो पहले यह नियम सरकारी स्कूलों पर लागू किए जाए, क्योंकि सरकारी स्कूलों की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है।