जम्मू। जम्मू विकास प्राधिकारी (जेडीए) के पूर्व अधिकारियों और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर जिला कोर्ट ने रोक लगा दी है। जम्मू के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने 15 मार्च को आदेश जारी किया था। इसमें जेडीए के पूर्व वाइस चेयरमैन पवन सिंह (मौजूदा निदेशक कृषि विभाग जम्मू), देविंद्र सिंह कटोच पूर्व निदेशक लैंड मैनेजमेंट (मौजूदा संयुक्त निदेशक आईसीडीएस) और तहसीलदार जेडीए जम्मू श्रुति भारद्वाज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा गया था। इस आदेश पर जम्मू के प्रिंसिपल सेशन जज विनोद चटर्जी कौल ने रोक लगा दी है।
इन अधिकारियों ने कोर्ट में क्रिमिनल रिविजन (आपराधिक संशोधन) दायर की थी। कुछ लोगों ने मजिस्ट्रेट के पास शिकायत की थी, जिसमें बताया गया कि उक्त अधिकारियों ने उनका घर बुलडोजर से तोड़ दिया। साथ ही उनको डराया-धमकाया भी। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों पर एफआईजार दर्ज करने का आदेश दिया था। प्रिंसिपल सेशन जज ने मामले पर सुनवाई की। केस का रिकार्ड मांगा और मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगा दी। जेएनएफ