जम्मू। जम्मू कश्मीर में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट को लागू करने पर हाईकोर्ट ने सरकार से तीन हफ्तों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) मांगी है। इस मामले से जुड़ी याचिका पर शनिवार को हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस अलोक अराध्य वाली खंडपीठ ने दलीलें सुनीं।
इस पर सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल डीसी रैना ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि तीन हफ्तोें के भीतर एटीआर सौंपी जाएगी। साथ ही यह भी कहा कि इसे लागू करने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। सरकार इसे लेकर काफी गंभीर है। वह खुद इसे निजी तौर पर देख रहे हैं। इसे लागू करने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले को अगली सुनवाई के लिए रजिस्टर करें। 19 नवंबर को इस मामले पर दोबारा सुनवाई होगी।
कोर्ट ने श्रीनगर जिले के फूड सेफ्टी सहायक आयुक्त के उस हलफनामे को भी रिकार्ड में रख लिया है। जिसमें उन्होंने बताया है कि एनफोर्समेंट अधिकारी उस स्थल को कभी भी सील कर सकता है, जहां पर लोगों के लिए बनाए जाने वाले खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए अनसेफ हों। जेएनएफ