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कश्मीर के मंडलायुक्त को मिली एक साल की एक्सटेंशन के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती

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मंडलायुक्त श्रीनगर के सेवा विस्तार को चुनौती
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हाईकोर्ट की जम्मू विंग में जनहित याचिका दायर
कहा, बसीर पर चल रहा है घोटाले का केस
जम्मू। कश्मीर के मंडलायुक्त बसीर अहमद खान को केंद्र की तरफ से एक साल की एक्सटेंशन देने के आदेश को हाईकोर्ट की जम्मू विंग में चुनौती दी गई है। शेख मोहम्मद शफी व अन्य बनाम केंद्र सरकार व अन्य और सहयोगी अपीलकर्ता एसके भल्ला ने जनहित याचिका दायर की है। 30 जून, 2019 को डिपार्टमेंट आफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर विशेष मामले में के तहत बसीर को एक साल की एक्सटेंशन दी।
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याचिका में कहा गया है कि बसीर खान 2009 में बहुचर्चित गुलमर्ग घोटाले मेें शामिल हैं। उनके साथ तब रहे कश्मीर के मंडलायुक्त महबूब इकबाल भी शामिल हैं। राजस्व विभाग, कश्मीर के टाप के होटल मालिक सहित अन्य 19 आरोपी इस घोटाले में शामिल रहे। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। कई बार हाईकोर्ट इसे लेकर विभिन्न आदेश पास कर चुका है। बावजूद इसके राज्य मुख्य सचिव ने बसीर खान को एक साल की एक्सटेंशन देने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा, जिसे केंद्र ने पास भी कर दिया। यह हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ भी है। जेएनएफ
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