-परिवहन विभाग ने 20 मिनट में शहर की हद को पार करने की दी हिदायत
- आदेश का उल्लंघन करने वालों का चालान काटने के साथ ड्राइविंग लाइसेंस र परमिट रद्द होगा
संवाद न्यूज एजेंसी
उधमपुर। शहर के बस अड्डों से चलने वाली सभी बसें और मिनी बसें अब 20 मिनट के भीतर शहर कर हद से बाहर करेंगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों का चालान करने से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और परमिट रद्द करने तक की सख्त कार्रवाई की जाएगी।
करीब दो साल पहले इस आदेश को अमल में लाया गया था लेकिन कार्रवाई की कमी और चालकों की अनदेखी से यह सख्ती से लागू नहीं हो पाया था। परिणामस्वरूप वाहन रेंग-रेंग कर चलाए जा रहे थे। इससे जाम लगने और हादसों के डर से शहरवासी काफी परेशान थे। इस समस्या को अमर उजाला ने 17 मई के अंक में प्रमुखता से उजागर किया था। अब इसका संज्ञान लेकर जिला विकास आयुक्त सलोनी राय और एसएसपी ने सख्ती के साथ इस आदेश को अमल में लाने के निर्देश जारी किए हैं।
इसको लेकर वीरवार को परिवहन व पुलिस विभाग के अधिकारियों की तरफ से ट्रांसपोर्टर यूनियन के सदस्यों के साथ बैठक कर इस आदेश की परिपालना को लेकर उचित विचार-विमर्श किया गया। एआरटीओ जुगल किशोर, डीएसपी ट्रैफिक और एसएचओ रघुवीर सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में हुई। बैठक में ट्रांसपोर्टर यूनियन के सदस्यों, ऑपरेटरों और वाहनों के मालिकों ने भाग लिया। इसमें शहर के बस अड्डों से चलने वाली विभिन्न रूटों की गाड़ियों के शहर की हद से बाहर निकलने के लिए समय निर्धारित पर पुनर्विचार भी किया गया।
सर्वसम्मति के बाद निर्णय लिया गया कि शहर के मुख्य बस अड्डा और टाॅउन हाल से चलने वाली बस और मेटाडोर रैंहम्बल रूट पर 20 मिनट के अंदर सप्लाई मोड़ को पार करेंगी और धार रोड रूट पर भी यह 20 मिनट में आनंद पैलेस का एरिया पार करेंगी। इसी तरह कारगिल हनुमान मंदिर और पुरषोतम धाम से चलने वाली गाड़ियां धार रोड पर 15 मिनट में आनंद पैलेस एरिया को पार कर शहर के बाहर निकलेंगी। वहीं मुख्य बस स्टैंड से निकलने वाली गाड़ियां 15 मिनट में जखैनी चौक तक पहुचेंगी।
उन्होंने कहा कि सलाथिया चौक कोई स्टैंड नहीं है बल्कि सिर्फ एक पिक एंड ड्राॅप प्वाइंट है इसलिए कोई भी गाड़ी यहां 2 मिनट से अधिक नहीं रूकेगी, सिर्फ सलाथिया चौक से चलने वाली गाड़ियों को यहां रूकने की अनुमति होगी।
एसआरटीओ जुगल किशोर ने बताया कि एसएसपी और जिला विकास आयुक्त के आदेश पर ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक कर शहर में ट्रैफिक भीड़भाड़ को कम करने के लिए विचार विमर्श कर समय निर्धारण किया गया है। यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसका चालान काटा जाएगा और अगर एक ही गाड़ी अथवा चालक का तीन बार चालान हुआ तो उसका परमिट और लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस आदेश के पालन के लिए पुलिस की सहायता से निगरानी बढ़ाने के साथ ही सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
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रोजाना के गंभीर जाम से मुक्ति मिलेगी
प्रशासन की तरफ से शहर में लगने वाले जाम की समस्या को दूर करने के लिए लगभग दो साल पहले बस अड्डों से निकलने वाले यात्री वाहनों को शहर की सीमा से बाहर निकलने के लिए 20 मिनट का समय निर्धारित किया गया था। लेकिन बार-बार समझाने और कार्रवाई के बाद भी इसका ठीक से पालन नहीं हो पाया था। जिसके चलते शहर के बस अड्डा से निकलने के बाद यह यात्री वाहन सवारियों की तलाश में धार रोड और पुराने राजमार्ग पर रेंग-रेंग कर चलाए जाते हैं। जिसके परिणामस्वरूप शहर की सड़कों पर हर रोज गंभीर जाम लगता है। वहीं अब एक बार फिर से जिला प्रशासन की तरफ से इस आदेश का सख्ती से पालन करवाने को लेकर कवायद तेज की गई। इससे एक बार फिर उम्मीद पैदा की है कि शहर के भीतर पुराने राजमार्ग, धार रोड़ और सलाथिया चौक आदि पर लगने वाले रोजाना के गंभीर जाम से मुक्ति मिलेगी।