फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

तेजाब फेंकने वाले को दस साल का कठोर कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
उधमपुर। आठ वर्ष पुराने तेजाब फेंकने के मामले में एडिशनल सेशन जज एसआर गांधी ने मुख्य आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, अन्य दो आरोपियों को बरी किया गया है। फरवरी 2012 में राजेंद्र कुुमार नामक युवक ने रौन दोमेल निवासी सोहन सिंह पर एसिड फेंक कर घायल कर दिया था।
विज्ञापन

17 फरवरी 2012 की रात को रौन दोमेल निवासी बंसी लाल पुत्र सोहन सिंह रौन दोमेल में एक कॉस्मेटिक की दुकान चलाता था। शाम को दुकान को बंद कर भाई दारा और मनोहर सिंह के साथ घर जा रहा था। जब वह आश्रम मोड़ रामनगर रेलवे स्टेशन के पास पहुंचा तो मुख्य आरोपी व दो अन्य तेजाब फेंक कर फरार हो गए। इससे सोहन सिंह बुरी तरह से झुलस गया और उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर की। मामले में अभियोजन पक्ष ने 17 गवाहों की जांच की। आठ वर्ष बाद फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि तेजाब फेंकना एक गंभीर अपराध है। सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आरपीसी की धारा 307 के तहत राजेंद्र कुमार निवासी गांव रदयाल तहसील एवं जिला सांबा को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।
जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि दोषी को 23 फरवरी 2012 को पकड़ा गया था और तीन मार्च 2016 को जमानत पर रिहा किया गया था। चार वर्ष की सजा पहले की भुगत चुका है। दो अन्य आरोपी अरुण सिंह निवासी विजयपुर और गंगा राम निवासी नड्डा तहसील एवं जिला सांबा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें