उधमपुर। कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के मकसद से पॉश अधिनियम को लेकर गवर्नमेंट महिला कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम करवाया।
कार्यक्रम में मुख्य वक्ता सहायक लीगल डिफेंस काउंसिल एडवोकेट शबनम अख्तर ने पॉश अधिनियम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने में कानून की भूमिका को विस्तार से समझाया।
उन्होंने विभिन्न धाराओं, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया, उपलब्ध कानूनी सहायता और आंतरिक शिकायत समिति की भूमिका से अवगत करवाया। प्राचार्य प्रो. (डॉ.) नलिनी पठानिया ने सफल आयोजन के लिए टीम को बधाई दी। कार्यक्रम का आयोजन आंतरिक शिकायत समिति की सदस्य डॉ. शिवानी सूरी वर्मा के मार्गदर्शन में किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे जागरूकता व्याख्यान सुरक्षित, सम्मानजनक और समावेशी कार्यस्थल के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं।
यहां डॉ. गीतांजलि राजपूत, प्रो. स्वर्णा देवी, डॉ. सुषमा कुमारी, डॉ. स्वाति दत्त, डॉ. नेहा अंताल, डॉ. अनीता कुमारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन प्रो. रचना भारती द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।