श्रीनगर में एक स्थानीय अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में दोषी दो साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही छह लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने आरोपी को एक जमीन के लिए बयाना राशि के रूप में 3,00,000 रुपये का भुगतान किया था, लेकिन अंततः कुछ कीमत अंतर के कारण सौदा नहीं हो सका।
शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपी ने 30 अक्टूबर 2018 को 3 लाख रुपये का चेक भुगतान किया। हालांकि पर्याप्त धनराशि के अभाव में चेक संबंधित बैंक द्वारा वापस कर दिया गया। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई।
श्रीनगर में द्वितीय अतिरिक्त मुंसिफ (जेएमआईसी) अहतज़ाज़ अहमद ने कहा, अपर्याप्त धनराशि के कारण 300,000 रुपये की राशि के लिए चेक के अनादरण से संबंधित एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी को दोषी पाया गया।
अदालत ने आरोपी-फतेहकदल श्रीनगर के मोहम्मद फैयाज शाह को दोषी ठहराया और उसे 2 साल के लिए सेंट्रल जेल श्रीनगर में साधारण कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने कहा, आरोपी पर 6 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है, जो शिकायतकर्ता को देय होगा। अभियुक्तों की अचल संपत्तियों को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत कुर्क किया जाएगा और बेचा जाएगा। अदालत ने कहा कि बिक्री से प्राप्त 6 लाख रुपये की रकम शिकायतकर्ता को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी।