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Srinagar News: गबन मामले में पांच कर्मचारी दोषी, तीन साल की कैद

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संवाद न्यूज एजेंसी
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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग की एक अदालत ने 1990 में दर्ज गबन के एक पुराने मामले में पांच कर्मचारियों को दोषी ठहराते हुए तीन साल की कैद की सजा सुनाई है।
भ्रष्टाचार निरोधक अदालत की विशेष न्यायाधीश मसरत रूही ने 20 अप्रैल को यह फैसला सुनाया। दोषियों में अब्दुल खालिक शाह, गुलाम नबी मीर, मोहम्मद शफी राथर, गुलाम हसन हाजम और मुजफ्फर अहमद बिछू शामिल हैं जो उस समय विभिन्न स्थानों पर स्टोर कीपर के पद पर तैनात थे।
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सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस स्टेशन वीओके (अब एसीबी) में एफआईआर दर्ज की गई थी। अदालत ने दोषियों को दो साल की कैद सुनाई और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) के तहत प्रत्येक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने की स्थिति में प्रत्येक दोषी को अतिरिक्त छह महीने की साधारण कैद काटनी होगी।

धारा 409 आरपीसी के तहत अपराध के लिए अदालत ने उन्हें तीन साल की साधारण कैद के साथ-साथ प्रत्येक पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने की स्थिति में प्रत्येक दोषी को एक वर्ष की और साधारण कैद काटनी होगी। अदालत ने निर्देश दिया कि दोनों मुख्य सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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यह मामला पहलगाम सर्कल के स्टोर कीपरों की ओर से खाद्यान्न और खाली बोरियों के गबन से संबंधित है। अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मामला 2 नवंबर, 1989 को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, श्रीनगर के उप निदेशक द्वारा दायर एक शिकायत के बाद सामने आया। आरोपियों पर 3,64,235.84 रुपये के गबन का आरोप लगाया गया था। जांच के बाद 9 सितंबर 2003 को एक आरोप-पत्र दायर किया गया। अब कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई।
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