- तहसील सिंहपोरा के मीरगुंड, मिर्चीमार और आसपास के इलाकों में धारा 163 लागू
संवाद न्यूज एजेंसी
बारामुला जिला प्रशासन ने पट्टन उपमंडल की तहसील सिंहपोरा के मीरगुंड, मिर्चीमार और आसपास के इलाकों में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत पाबंदियां लगा दी हैं। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट ने एसएसपी की रिपोर्ट के बाद जारी किया।
आदेश के अनुसार शिया समुदाय के विरोधी गुटों के बीच धार्मिक कामों और मीरगुंड में इमाम बारगाह और मस्जिद मिर्चीमार के अधिकार क्षेत्र को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इसी के कारण ये पाबंदियां 21वें रमजान से पहले एहतियात के तौर पर लगाई गई हैं जो 11 मार्च को है। बारामुला जिले के मीरगुंड, मिर्चीमार और तहसील सिंहपोरा के आस-पास के इलाकों में 10 मार्च रात 8 बजे से 11 मार्च रात 9:30 बजे तक पाबंदियां लागू रहेंगी।
अधिकारियों ने कहा कि यह फैसला जमीनी हालात और पिछली रिपोर्टों का आकलन करने के बाद लिया गया जिसमें गैर-कानूनी संगठनों के धार्मिक जुलूसों से जुड़ी सभाओं और गतिविधियों में शामिल होने की संभावना का संकेत दिया गया था। आदेश के तहत पाबंदियों के समय के दौरान नोटिफाइड इलाकों में चार या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने या जमा होने की इजाजत नहीं होगी। अधिकारियों ने पाबंदियों के लागू होने के दौरान प्रभावित गांवों में किसी भी तरह के जुलूस पर भी रोक लगा दी है।
आदेश में आगे कहा गया है कि आर्म्ड फोर्स, पुलिस या ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट के ऑथराइज्ड सदस्यों को छोड़कर, किसी भी व्यक्ति को पब्लिक में हथियार या हथियार के तौर पर इस्तेमाल होने वाली कोई भी चीज ले जाने की इजाजत नहीं होगी। भाषण या अनाउंसमेंट के लिए लाउडस्पीकर या दूसरे साउंड एम्प्लीफाइंग डिवाइस के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है जब तक कि जिला मजिस्ट्रेट बारामुला से पहले से इजाजत न ली जाए।