श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने वीरवार को फिल्म आर्टिकल 370 के निर्माताओं के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि शिकायत में आगे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी। न्यायमूर्ति मोक्षा खजूरिया काजमी की एकल पीठ ने फिल्म निर्माता आदित्य धर, लोकेश धर और आदित्य सुहास जांभले सहित अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया।
याचिकाकर्ताओं ने श्रीनगर की एक मजिस्ट्रेट अदालत में दर्ज शिकायत को चुनौती दी थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि फिल्म में शिकायतकर्ता गुलाम मोहम्मद शाह की एक तस्वीर का इस्तेमाल कर उन्हें आतंकवादी के रूप में दिखाया गया है जिससे उनकी छवि को ठेस पहुंची है। मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को निर्धारित की गई है। संवाद