- बाल अधिकार संरक्षण के लिए राज्य आयोग के गठन से जुड़े एक मामले में सुनवाई टाली
संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने बाल अधिकार संरक्षण के लिए राज्य आयोग के गठन से जुड़े एक मामले में आगे की सुनवाई टाल दी है। यह फैसला तब लिया गया जब सरकार ने कोर्ट को बताया कि अंतिम परिणाम एक बंद लिफाफे में कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे।
एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली और न्यायमूर्ति रजनीश ओसवाल की पीठ ने सरकार के वकील की इस बात को रिकॉर्ड पर लिया कि अंतिम परिणाम एक बंद लिफाफे में पेश किए जाएंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को तय की गई है। मई 2025 में, कोर्ट ने आयोग के गठन न होने पर गंभीर संज्ञान लिया था। इस आयोग का गठन यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 की धारा 44 के तहत अनिवार्य है।