फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Srinagar News: 1990 के अनाज और खाली बोरियों के गबन मामले में पांच अधिकारी दोषी ठहराए

विज्ञापन
विज्ञापन
श्रीनगर। अनंतनाग जिले की एक अदालत ने 1990 में दर्ज एक गबन की एफआईआर में पांच अधिकारियों को सोमवार को दोषी ठहराया। अदालत ने सजा पर बहस के लिए अगली सुनवाई 24 अप्रैल को निर्धारित की है।
विज्ञापन

अनंतनाग की विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अदालत की न्यायाधीश, मुसर्रत रूही ने अब्दुल खालिक शाह (तत्कालीन स्टोर कीपर, खाद्य आपूर्ति बिक्री केंद्र पहलगाम और लारीपोरा), गुलाम नबी मीर (तत्कालीन स्टोर कीपर, खाद्य आपूर्ति बिक्री केंद्र दावतो और अरू), मोहम्मद शफी राथर (तत्कालीन स्टोर कीपर, अशमुवाम), गुलाम हसन हजाम (तत्कालीन स्टोर कीपर, खाद्य आपूर्ति बिक्री केंद्र कटसू) और मुजफ्फर अहमद बिछू (तत्कालीन स्टोर कीपर) को गबन के एक मामले में दोषी ठहराया।
यह एफआईआर थाना वीओके (अब एसीबी) में दर्ज की गई थी। इन पर अप्रैल से 11 सितंबर 1989 की अवधि के दौरान पहलगाम सर्किल के इन स्टोर कीपरों की ओर से अनाज और खाली बोरियों के गबन का आरोप था। अभियोजन पक्ष के अनुसा, एफआईआर 2 नवंबर 1989 को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, श्रीनगर के उप निदेशक की ओर से दी गई शिकायत के बाद दर्ज की गई थी। इसमें कहा गया था कि पांच आरोपियों ने 3,64,235.84 रुपये मूल्य के अनाज और खाली बोरियों का गबन किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

अधिकारियों ने बताया कि गहन जांच के बाद 9 सितंबर 2003 को आरोप पत्र दायर किया गया। संवाद
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें