बारामुला। बारामूला पब्लिक स्कूल के जामिया बारामूला के तीसरी कक्षा के छात्रों के अभिभावकों को एडवोकेट हाईकोर्ट की तरफ से स्कूल फीस नहीं भरने पर नोटिस जारी किया है। इससे पहले कई बार ऐसे नोटिस जारी हुए हैं, लेकिन अभिभावकों के खिलाफ पहली बार कार्रवाई हुई है।
नोटिस में लिखा गया है कि आप नियमित स्कूल की फीस का भुगतान नहीं कर रहे हैं, इस वजह से बड़ी राशि फीस के रूप में बकाया है। स्कूल की तरफ से कई बार नोटिस और रिमाइंडर देने के बाद भी फीस नहीं दी गई। नोटिस में बताया कि अभिभावकों पर 31 अक्तूबर 2022 के अनुसार 29950 रुपये राशि बकाया है। हाईकोर्ट द्वारा जारी नोटिस में 30 दिन में राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर स्कूल की तरफ से कानून की मदद ली जाएगी। वहीं, बकाया राशि पर सालाना 6 प्रतिशत दर से ब्याज लगाया जाएगा।