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Srinagar News: श्रीनगर में स्ट्रीट फूड विक्रेताओं की जांच, 20 हजार रुपये जुर्माना

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श्रीनगर। एफडीए जम्मू-कश्मीर ने केंद्र शासित प्रदेश के सभी जिलों में व्यस्त बाजारों और अधिक भीड़-भाड़ वाले इलाकों में स्ट्रीट फूड विक्रेताओं की जांच के लिए विशेष निरीक्षण, प्रवर्तन और जागरूकता अभियान जारी रखा। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। अभियान के दौरान 106 निरीक्षण किए गए, 18 मामलों में समझौता किया गया और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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इसके अलावा 6 मामलों को न्यायनिर्णयन के लिए अनुशंसित किया गया जबकि निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन का आकलन करने के लिए प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए 22 खाद्य नमूने उठाए गए। निरीक्षण दलों ने व्यक्तिगत स्वच्छता, वेंडिंग परिसर की सफाई, सुरक्षित भोजन तैयार करने और संभालने की प्रथाओं और फूड-ग्रेड बर्तन और कटलरी के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया। विक्रेताओं को भोजन लपेटने या परोसने के लिए अखबारों, अनधिकृत सिंथेटिक खाद्य रंगों और गैर-फूड-ग्रेड सामग्रियों के उपयोग के खिलाफ भी जागरूक किया गया जो खाद्य सुरक्षा से समझौता कर सकते हैं। अभियान के हिस्से के रूप में टीमों ने यूज्ड कुकिंग ऑयल पहल को भी बढ़ावा दिया। टोटल पोलर कंपाउंड्स का आकलन करने के लिए ऑयल-टेस्टिंग मीटर का उपयोग करके मौके पर ही यूज्ड कुकिंग ऑयल के नमूनों का परीक्षण किया गया। विक्रेताओं को बताया गया कि 25 प्रतिशत टीपीसी की निर्धारित सीमा से अधिक कुकिंग ऑयल का उपयोग भोजन तैयार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
एफडीए जम्मू-कश्मीर ने दोहराया कि चल रहा अभियान नियामक अनुपालन को मजबूत करने, स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के बीच स्वच्छता मानकों में सुधार और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने के उद्देश्य से है। उपभोक्ताओं को cfsjandk.fndjk.gov.in पर ईमेल के माध्यम से संदिग्ध खाद्य मिलावट, असुरक्षित भोजन या अस्वच्छ खाद्य-हैंडलिंग प्रथाओं की रिपोर्ट करके सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
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