असैनिटरी हालत और फूड सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर प्रतिबंध जारी, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
पुलवामा। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू-कश्मीर की टीम ने शिकायत मिलने पर तलंगम व पुलवामा स्थित पनीर मैन्युफैक्चरिंग की दो इकाई का निरीक्षण किया। इस दौरान गंभीर फूड सेफ्टी उल्लंघन पाए जाने पर दोनों इकाइयों के खिलाफ प्रतिबंध आदेश जारी कर उत्पादन बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। फुड सेफ्टी आफिसर ने जांच में पाया कि ये इकाइयां मानकों का पालन नहीं कर रही थीं।
टीम ने दोनों यूनिट से पनीर के दो सैंपल लिए हैं। इन्हें एनएबीएल-अक्रेडिटेड लैब में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की जांच के लिए भेजा गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक एक्ट 2006 के तहत जारी प्रतिबंधित आदेश में कहा गया है कि जब तक सभी खामियां दूर नहीं होतीं और शेडयूल के तहत तय फूड सेफ्टी, सैनिटरी और हाइजीनिक जरूरतें पूरी नहीं होतीं, उत्पादन तुरंत बंद रहेगा। एफडीए ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध फूड सेफ्टी उल्लंघन की शिकायत टोल-फ्री हेल्पलाइन 104 या ईमेल cfsjandk.fndjk.gov.in पर करें।