फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

लद्दाख के एलजी को मिली इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की शक्तियों के उपयोग की अनुमति

विज्ञापन
विज्ञापन
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल आरके माथुर को प्रदेश का कामकाज चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हवाले से जारी आदेश में कहा है कि लद्दाख के उपराज्यपाल इस कानून के तहत मिली शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं।
विज्ञापन

सरकारी आदेश में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 239 के क्लॉज (1) के तहत राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल को निर्देश देते हैं कि अगले आदेश तक वह राज्य का कामकाज चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 की धारा 82 और 83 को छोड़कर दी गई शक्ति का उपयोग करें। यह कानून बिजली के उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण और बेचने की शक्ति देता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें