श्रीनगर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने दो निजी स्कूलों में दो विशेष बच्चों को प्रवेश न देने के मामले की जांच करने के श्रीनगर के उपायुक्त को निर्देश दिए हैं। साथ ही 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। आयोग के रजिस्ट्रार ने जहीर जान और डॉ. चितनजीत कौर की एक शिकायत के बाद इस मामले का संज्ञान लिया। शिकायत में कहा गया था कि 8 वर्षीय सैयद मिन्हा मुजफ्फ र और 6 वर्षीय मास्टर मोहम्मद जिया को यहां के दो प्रमुख स्कूलों द्वारा प्रवेश से वंचित कर दिया है। रजिस्ट्रार ने उपायुक्त श्रीनगर को भेजे एक पत्र में कहा, इस मामले की तत्काल जांच करें और बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए उचित कार्रवाई करें।
शिकायतकर्ता ने कहा कि यह बेहद निराशाजनक है कि जम्मू-कश्मीर के सभी निजी स्कूल बिना कारण के सीडब्ल्यूएसएन में प्रवेश से इनकार कर रहे हैं, जिससे दिव्यांगों अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है और ऐसे बच्चों का भविष्य दांव पर है।