श्रीनगर। युवती पर तेजाब हमले के आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। अभियोजन पक्ष की दलीलें और सुबूत देखने के बाद श्रीनगर प्रधान सत्र न्यायाधीश ने दो आरोपियों पर आरोप तय कर दिए। वहीं, तीसरे नाबालिग आरोपी पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोप तय कर दिए हैं। एक हजार पन्नों के आरोप पत्र में तीनों आरोपियों के खिलाफ युवती पर तेजाब हमले से जुड़े पर्याप्त साक्ष्यों का हवाला दिया गया है।
पुलिस के अनुसार एक फरवरी को श्रीनगर में एक युवती पर तेजाब हमला किया गया। युवती ने मुख्य आरोपी से निकाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। आरोपियों के खिलाफ एसिड से गंभीर क्षति पहुंचाने की धारा 326-ए और आपराधिक साजिश रचने की धारा 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया। इन दोनों धाराओं में आरोपियाें को कम से कम दस वर्ष की जेल का प्रावधान है। कोर्ट अब इस मामले में 30 मार्च को अभियोजन के सुबूत पर सुनवाई करेगा। पुलिस के अनुसार एक फरवरी को साजिद अल्ताफ एक नाबालिग के साथ आया और युवती पर तेजाब फेंक कर फरार हो गया। तीसरा आरोपी मोहम्मद सलीम कुमार है, जिस पर साजिद को तेजाब उपलब्ध करवाने का आरोप है। एसएसपी श्रीनगर राकेश भलवाल के अनुसार आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सुबूत हैं। उन्हें जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाई जाएगी।