जम्मू/श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजीव कुमार ने जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर को पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुला के खिलाफ देश विरोधी भाषण देने के मामले में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी।
श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस संबंध में वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट दायर की है, जिसमें एसएसपी श्रीनगर द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में बताया गया है। नसीम बाग (हजरतबल) श्रीनगर में स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 111वीं जयंती पर 5 दिसंबर, 2016 को पूूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुला द्वारा देशद्रोही भाषण दिया और खुलेआम अलगाववादी संगठन हुर्रियत कांफ्रेंस का समर्थन किया गया था। नवा-ए-सुभ मुख्यालय में एक अन्य भाषण के लिए नेशनल कांफ्रेंस के पूर्व महासचिव शेख नजीर अहमद की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में देश विरोधी भाषण दिए गए।
याचिकाकर्ता सुकेश सी खजुरिया की ओर से पेश अधिवक्ता एसएस अहमद ने बताया कि एसएसपी श्रीनगर और एसएचओ पुलिस स्टेशन नगीन द्वारा 10 दिसंबर 2021 को स्टेटस रिपोर्ट डीसी श्रीनगर को सौंप दी गई और इस मामले में उपायुक्त से जवाब मांगा जाना आवश्यक है।