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19 साल का किराया देकर निजी भूमि खाली करे पुलिस

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श्रीनगर। उच्च न्यायालय जम्मू-कश्मीर ने पुलिस विभाग को एक मामले में निजी संपत्ति से कब्जा छोड़ने के अलावा 19 साल का किराया देने का आदेश जारी किया है। अनंतनाग जिले से संबंधित मामले में जिला उपायुक्त को छह सप्ताह में इस कार्यवाही को अंजाम देेकर अदालत में हलफनामा दाखिल करना होगा।
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इस मामले में याची अब्दुल अहमद शेरगोजरी ने कहा कि अच्छाबल अनंतनाग में उसकी साढ़े छह मरला भूमि है, जिस पर पुलिस का 16 फरवरी 2003 से कब्जा है। उसे इस कब्जे का कोई किराया और मुआवजा नहीं दिया गया है। वर्ष 2017 में कोर्ट ने किराया निर्धारित करने के आदेश दिए थे, जिसके मुताबिक प्रति कनाल 15 लाख रुपये मुआवजा निर्धारित है। मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्थल और न्यायाधीश मोक्षा खजूरिया काजमी की खंडपीठ ने कहा कि निजी संपत्ति को बिना अधिग्रहण या निर्धारित प्रक्रिया के तहत मुआवजा व किराया निर्धारण के पुलिस कब्जा नहीं सकती। इन परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस महकमे को छह सप्ताह में उक्त जमीन खाली करने का आदेश दिया जाता है। किराये के तौर पर जो राशि बनती है, उसका भी इसी अवधि में भुगतान करना होगा।
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