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राजोरी में 49 एफआरए दावों को मंजूरी

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राजोेरी। फारेस्ट राइट एक्ट (एफआरए) वन अधिकार अधिनियम पर जिला स्तरीय समिति ने शनिवार को उपायुक्त राजेश के. शवन की अध्यक्षता में हुई बैठक में 49 एफआरए दावों को मंजूरी दी गई। बैठक में रखे गए दावों की गहन चर्चा और जांच के बाद समिति ने 49 एफआरए मामलों का निपटारा किया। अब तक स्वीकृत दावों की कुल संख्या 895 हो गई है, जिसका लाभ 4772 से अधिक परिवारों और 23860 लोगों तक पहुंच गया है।
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सभी एडीसी और एसडीएम को अगली डीएलसी बैठक में कम से कम 50 एफआरए मामलों की सिफारिश करने का निर्देश दिया गया। अधिनियम के बारे में जनता के बीच जन जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए डीसी ने कहा कि यह समुदाय को वनों की रक्षा और प्रबंधन और सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण का अधिकार देता है। उन्होंने सभी संबंधितों को अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का व्यापक प्रचार करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि जिले का कोई भी पात्र लाभार्थी लाभ लेने से न छूटे। अधिकारियों को जमीनी स्तर पर अधिनियम के सफल कार्यान्वयन के लिए सहयोगात्मक प्रयास करने का निर्देश देते हुए, डीसी ने कहा कि वन अधिकार आदिवासी आबादी का मूल अधिकार है और कहा कि समय की आवश्यकता है कि एक मिशन मोड में काम किया जाए ताकि लोगों के हितों की रक्षा की जा सके। वन संसाधनों पर निर्भर समुदाय, और जिनका अस्तित्व वनों के बिना अधूरा है।
बैठक में डीएफओ नौशेरा नीलिमा, एडीसी राजोेरी सचिन देव सिंह, एडीसी कालाकोट कृष्ण लाल, एडीसी सुंदरबनी विनोद कुमार बहनाल, सीपीओ मोहम्मद खुर्शीद आदि शामिल हुए।
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