कठुआ। विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट ने ऑनलाइन ठगी की फ्रीज खाते में पड़ी 49 हजार 999 रुपये की राशि रिलीज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने संबंधित बैंक सहित प्रभारी जिला साइबर सेल को निर्देश दिया है कि उचित प्रक्रिया पूरी कर फ्रीज राशि को शिकायतकर्ता के खाते में ट्रांसफर की जाए।
कोर्ट में दायर आवेदन के अनुसार, मामला बीते मई महीने का है। जिसमें मुनीश शर्मा पुत्र गणेश दास शर्मा निवासी मेला हीरानगर ने जिला साइबर सेल में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वालों ने उसके भारतीय स्टेट बैंक शाखा कठुआ के खाते से 49 हजार 999 रुपये राशि निकाल ली है। जांच में पुलिस को पता चला कि उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक कठुआ में से धोखेबाज निकाल कर उसे पहले मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड तमिलनाडु में ट्रांसफर की गई। उसके बाद उक्त राशि को धोखेबाज ने उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड शाखा अहमदाबाद सैटेलाइट गुजरात जिला प्रहलादनगर में स्थानांतरित कर दी थी। जिसके बाद जिला साइबर सेल की टीम संबंधित बैंक शाखा से संपर्क साधकर उसे फ्रीज करवा दिया था।
पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि उक्त राशि शिकायतकर्ता की है। शिकायतकर्ता ने फ्रीज की गई उक्त राशि को वापिस पाने के लिए कोर्ट में बीते 26 मई को याचिका दायर की गई। जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जिला साइबर सेल और संबंधित बैंक को निर्देश दिया है कि उचित प्रक्रिया पूरी कर ठगी की राशि शिकायतकर्ता के खाते में ट्रांसफर की जाए। संवाद