फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kathua News: कोर्ट ने मवेशियों को छोड़ने के लिए 29,150 रुपये जुर्माना लगाया

Tue, 13 Jan 2026 12:57 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
विज्ञापन
विज्ञापन
मवेशियों की देखभाल के लिए गोशाला में जमा होगी जुर्माना राशि
विज्ञापन


कठुआ। जिला न्यायिक मोबाइल मजिस्ट्रेट (ट्रैफिक) ने अमानवीय तरीके से मवेशियों के परिवहन करने के लिए 29,150 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह राशि मवेशियों को छोड़ने से पहले कीड़िया गंडयाल गोशाला को उनके 11 दिन तक देखभाल के लिए जमा करवाने का आदेश दिया गया है।
कोर्ट ने प्रत्येक मवेशी के प्रत्येक दिन के रखरखाव के लिए 265 रुपये की राशि तय की है। मवेशियों और वाहन की रिहाई के लिए दायर आवेदन के अनुसार राजबाग पुलिस ने अमानवीय तरीके से लदे मवेशियों के ट्रक पंजीकरण जेके16ए-9305 को जब्त किया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर मवेशियों को मुक्त करवाने के बाद कीडिया गंडयाल गोशाला में रखा है। पुलिस ने रिपोर्ट में बताया कि दरअसल बीते दिसंबर माह में राजबाग पुलिस ने कुल तीन वाहनों को जब्त किया था। इनमें अमानवीय तरीके से कुल 28 मवेशियों को जम्मू की तरफ लेकर जा रहा था। वाहन में कुल 10 मवेशी लदे हुए पाए गए। मवेशियों की रिहाई के लिए कोर्ट में आरोपी (ट्रक चालक) ने आवेदन दिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी गिरफ्तार चालक रफाकत रहमान को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया है। सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील को सुनने के बाद जब्त चालक के सुपुर्दनामे पर विभिन्न शर्तों के तहत वाहन को रिहा करने का निर्देश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

आदेश के अनुसार वाहन की मूल आरसी पुलिस के पास जमा रहेगी। कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले की सुनवाई तक वाहन को न तो बेचा जा सकता है और न ही बदला जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर वाहन को अदालत या जांच अधिकारी के सामने पेश किया जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि जब्त वाहन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का पंचनामा व फोटोग्राफी करवाने के बाद ही रिहा किया जाए।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें