फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kathua News: 1106 वाहनों के पंजीकरण व 23 रूट परमिट तीन महीने के लिए निलंबित

Tue, 05 May 2026 02:48 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
विज्ञापन
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के ​खिलाफ कार्रवाई करते एआरटीओ और उनकी टीम
विज्ञापन
कठुआ में बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर आरटीओ की बड़ी कार्रवाई
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी

कठुआ। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) कठुआ ने बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आरटीओ ने 23 रूट परमिट और 1106 पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) तीन माह के लिए निलंबित कर दिए हैं।

इसके अलावा पांच या उससे अधिक चालान लंबित वाहनों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इनमें यात्री वाहनों के ओवरलोडिंग और दोपहिया वाहनों के बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग जैसे उल्लंघन शामिल हैं।
विज्ञापन


परिवहन आयुक्त जम्मू-कश्मीर से प्राप्त सूची के आधार पर यह कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट की गठित रोड सेफ्टी कमेटी ने निर्देश दिया था कि बार-बार नियम तोड़ने वाले वाहनों के आरसी/आरपी तीन माह के लिए निलंबित किए जाएं।
कोट

संबंधित वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर जवाब देने का अवसर दिया गया था। निर्धारित समय सीमा में कोई जवाब नहीं मिला। इसे देखते हुए अब उनके वाहनों को सड़क पर चलाने पर रोक लगा दी है। विभाग की इस कार्रवाई से कठुआ जिले में ट्रैफिक अनुशासन को सख्ती से लागू करने का संदेश दिया है।
- सुरेंद्र पाल शर्मा, आरटीओ कठुआ
इनके रूट परमिट निलंबित किए गए
जेके08बी4365, जेके08एम7311, जेके08डी9105, जेके08जी1494, जेके08बी6739, जेके08बी7232, जेके08बी8199, जेके08ए7388, जेके08डी4295, जेके08डी6635, जेके08डी6731, जेके08डी8183, जेके08क्यू5145, जेके08ए5118, जेके08सी8751, जेके08डी1080, जेके08एफ0548, जेके08एक0869, जेके08एन2354, जेके08पी2746, जेके08पी3181, जेके08पी5439, जेके08क्यू1328
विज्ञापन



...............



ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर वाहन चलने से रोक देंगे : एआरटीओ शम्मी कुमार ने बताया कि अगर वाहन चालक ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करेंगे तो उनका वाहन ही सड़क पर चलने से रोक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गठित रोड सेफ्टी कमेटी ने यह निर्देश दिए थे। ओवरलोडिंग, बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग और अन्य गंभीर उल्लंघनों से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि केवल जुर्माना लगाने से सुधार नहीं हो रहा इसलिए कठोर दंडात्मक कार्रवाई आवश्यक है। कमेटी ने प्रदेश और राज्यों को निर्देश दिया कि जिन वाहनों के खिलाफ पांच या उससे अधिक चालान लंबित हैं।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें