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जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट: सहायक सूचना अधिकारी पदों का चयन एक माह में पूरा करें

Tue, 14 Dec 2021 03:13 PM IST
करिश्मा चिब न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू

सार

हाईकोर्ट ने सेवा चयन बोर्ड को दिए निर्देश। मई 2013 के आदेश से जुड़ी अवमानना याचिका पर खंडपीठ ने की सुनवाई।
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जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
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विस्तार
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जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) को सहायक सूचना अधिकारी पदों पर भर्ती की चयन प्रक्रिया एक माह में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि चयन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। इसे माह में पूरा करें तो बेहतर होगा। इसमें किसी तरह की दिक्कत आती है तो कोर्ट के समक्ष मामला उठाया जा सकता है।
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अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को न्यायाधीश अली मोहम्मद मागरे और न्यायाधीश मोहम्मद अकरम चौधरी की खंडपीठ ने यह निर्देश एसएसबी की स्टेटस रिपोर्ट को देखने के बाद जारी किए। खंडपीठ ने कहा कि एसएसबी ने चयन प्रक्रिया को जल्द अंजाम तक पहुंचाने की बात कही है। अदालत इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश देती है। इसे एक माह के भीतर पूरा कर लिया जाना चाहिए।

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कोर्ट ने निर्देश के लिए एक मई 2013 को दिए गए फैसले का हवाला देकर कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को इसके बावजूद कोई शंका हो तो वह कोर्ट को अवगत करवा सकता है। वर्ष 2013 में कोर्ट ने एसएसबी को नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया चलाने के निर्देश दिए थे, जिस पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। एसएसबी ने सहायक सूचना अधिकारी ग्रेड-2 पदों के लिए वर्ष 2006, 2008 और 2010 में आवेदन मांगे थे।
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